संबल 2.0 मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना -मध्यप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्य बिंदु –
मध्यप्रदेश सरकार की इस योजना की पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकरी प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार लेख को पूर्ण पढ़े और योजना में आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त करे।
संबल 2.0 मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना क्या है?
मध्यप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना को शुरू किया गया है। इस योजना की मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गयी है योजना के माध्यम से राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ तथा ₹20,000 तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
विषय -वस्तु | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | संबल 2.0 मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना |
देश | भारत |
संगठन | मध्यप्रदेश राज्य सरकार |
राज्य | मध्यप्रदेश |
पात्र | मध्यप्रदेश के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक |
लाभ | ऑनलाइन |
आवेदन की शुरुआत | अधिकारिक वेबसाइट पर जाए |
आवेदन की अंतिम तिथि | घोषणा नहीं की गयी है |
Official Website | https://sambal.mponline.gov.in/ |
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मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल 2.0 योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। योजना की विभिन्न विशेषताओं के कारण यह योजना श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभकारी योजना है।
मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल 2.0 योजना की पात्रताए
- योजना में आवेदन करने वाले आवेदक को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- आवेदक की अधिकतम आयु 60 वर्ष, से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- आवेदक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए।
- आवेदक को राज्य के असंगठित क्षेत्र में काम करने वालो श्रमिकों में से होना चाहिए।
- योजना के अंतरगर्त केवल उन्ही आवेदकों को लाभ मिलेगा जिन्होंने पहले किसी भी राजकीय योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हुआ है।
- सबसे महत्वपूर्ण आवेदक के पास योजना के लिए निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेजो का होना अनिवार्य है। इस योजना के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों का विवरण निम्नलिखित है। सभी आवेदक ध्यानपूर्वक पढ़े।
मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल 2.0 योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड आदि
संबल 2.0 योजना के लाभ
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना के तहत श्रमिको को सरकार द्वारा निम्नलिखित वित्तय सहायता प्रदान की जाएगी जिसका विवरण निम्नलिखित है।
- अंत्येष्टि सहायता योजना 5,000/- रुपये।
- सामान्य मृत्यु सहायता योजना 2,00,000 /- रुपये।
- दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना 4,00,000 /- रुपये।
- आंशिक दिव्यांगता सहायता योजना 1,00,000 /- रुपये।
- स्थायी दिव्यांगता सहायता योजना 2,00,000 /- रुपय।
- इस योजना के अंतरगर्त लाभार्थियों को कृषि उपकरण भी प्रदान कराए जाते है।
- लाभार्थी और उसके परिवार के लिए निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा भी दी जाती है।
- श्रमिको के बच्चो की शिक्षा के लिए भी सरकार द्वारा सहायता की जाती है।
- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना के अंतरगर्त दुर्घटना पीड़ितो को स्वस्थ्य बीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बिजली के बिल में भी निश्चित सीमा के अंतर्गत छूट प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल 2.0 योजना संबल कार्ड
इस योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार के द्वारा संबल कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसका उयोग लाभार्थी निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम वित्तीय सहायता राशी प्राप्त कर सकते है।
- अंत्येष्टि सहायता योजना 5,000/- रुपये।
- सामान्य मृत्यु सहायता योजना 2,00,000 /- रुपये।
- दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना 4,00,000 /- रुपये।
- आंशिक दिव्यांगता सहायता योजना 1,00,000 /- रुपये।
- स्थायी दिव्यांगता सहायता योजना 2,00,000 /- रुपये की सहयता राशी लाभार्थी संबल कार्ड से प्राप्त कर सकते है।
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संबल कार्ड के लिए आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आवेदन कर्ता को अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आवेदक समग्र आई डी और परिवार आई डी की सहायता से अपना पंजीकरण पूरा कर सकते है।
- पंजीकरण के पश्चात वापस पोर्टल पर जाकर उपयोगकर्ता नाम और पॉसवर्ड की सहयता से लॉगिन करे।
- इसके बाद संबल कार्ड पंजीयन के विकल्प का चयन करना है।
- इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लीक करे।
- अब आवेदक को आवेदन फॉर्म भरना होगा।
- आवेदक आवेदन फॉर्म में अपना व्यक्तिगत विवरण सही से भरे।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करे।
- इसके बाद आवेदक सबमिट के विकल्प का चयन करके अपना आवेदन फॉर्म पूर्ण करे।
संबल योजना में मृत्यु होने पर कितना पैसा मिलता है?
सामान्य मृत्यु सहायता योजना 2,00,000 /- रुपये।
दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना 4,00,000 /- रुपये।